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डिप्टी सीएम मौर्य की डिग्री का मामला हाईकोर्ट पहुंचा ...

निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती

यूपी-:इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई 3 फरवरी को होगी। यूपी विधानसभा के चुनावी माहौल में यह एक बड़ा मामला बन सकता है। अर्जी में एसीजेएम, प्रयागराज के 4 सितंबर, 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई है। इसके तहत मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी करने से इंकार कर दिया था। साथ ही धारा 156(3) के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की।

याची का कहना है कि सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने भूषण पांडेय को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा, मध्यमा, विशारद डिग्री हाईस्कूल के समकक्ष मान्य नहीं है। केशव मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है। यह गैरकानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि केशव प्रसाद इस बार सिराथू सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं।

प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट कर चुकी है बरी

इसके पहले दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज की एसीजेएम कोर्ट में भी सितंबर, 2021 में अर्जी दाखिल की थी। हालांकि तब एसीजेएम कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। दिवाकर त्रिपाठी की ओर से दाखिल अर्जी में फर्जी डिग्री लगाकर 5 चुनाव लड़ने और पेट्रोल पंप हासिल करने का आरोप लगाया गया था। अर्जी में फर्जी डिग्री के आधार पर डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य का निर्वाचन रद्द करने और पेट्रोल पंप का आवंटन भी निरस्त करने की मांग की गई थी।

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