देश में पहली बार गोकशी के लिए इतनी बड़ी सजा सुनाई गई है,, ...
देश में पहली बार गोकशी पर मिली इतनी बड़ी सजा
गुजरात की एक कोर्ट ने गोवंश की हत्या के जुर्म में एक व्यक्ति को 10 साल की सजा सुनाई है। देश में ऐसा पहली बार है जब किसी कोर्ट ने गोकशी के लिए इतनी बड़ी सजा सुनाई हो। मामला गुजरात की धोराजी शहर का है।
यहां की कोर्ट ने गोकशी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी व्यक्ति को 10 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।यह मामला बछड़ा चुराने का है दोषी सलीम चाडर ने बछड़ा चुरााए और उसकी हत्या कर दी थी।
यह मामला पुलिस के पास गया और इसकी फॉरेंसिक जांच कराई गई। जांच में गोकशी की बात सामने आई थी। गुजरात सरकार ने जून 2017 में विधानसभा में गोवंश सुरक्षा को लेकर एक कानून पास किया था। इस कानून के तहत गोकशी के मामले में 10 साल की सजा और पांच लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। गुजरात देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने गोकशी को रोकने के लिए इतना सख्त कानून पारित किया है।
खंडवा गोकशी मामले में तीनों आरोपियों पर लगाया गया रासुका
इस साल की शुरूआत में खंडवा में गोवंश की हत्या के मामले में खंडवा जिला प्रशासन ने तीन आरोपियों के खिलाफ बड़ी कारवाई करते हुए रासुका लगाई थी। सरकार बनने के बाद प्रदेश में गोवंश मामले को लेकर ये अबतक की पहले सबसे बड़ी कारवाई थी। तीनों आ’रोपी खंडवा के ही निवासी थे।
बता दें कि खंडवा के खरकली गांव में नदी किनारे गोवंश काटने और उसका मांस निकालने की सूचना पुलिस को मिली थी। इसके बाद मोघट पुलिस ने दलबल के साथ मौके पर दबिश देकर आरोपियों के हथियार के साथ धर दबोचा। गिरफ्तार आरोपियों में से दो आरोपी राजू उर्फ़ नदीम और शकील और आजम को गोवंश की हत्या के मामले में पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है।
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