3 महीने के लिए नहीं लगेगी कस्टम ड्यूटी ...
केंद्र सरकार का बड़ा फैसला
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन देश में ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर बैठक की। आज की बैठक में पीएम मोदी ने कई अहम फैसले लिये। ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करते उन्होंने 3 महीने के लिए ऑक्सीजन से जुड़ी वस्तुओं उपकरणों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और हेल्थ सेस नहीं लगाए जाने के आदेश जारी किए है।
पीएम मोदी ने राजस्व विभाग को ऐसे उपकरणों के इंपोर्ट पर जल्द से जल्द कस्टम क्लीयरेंस देने के निर्देश दिए हैं। बैठक में पीएम मोदी ने ये भी फैसला लिया कि कोरोना के टीकों के आयात पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 3 महीने के लिए खत्म कर दिया जाए।
देश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए लगातार अब राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से प्रयास किये जा रहे हैं। हाईकोर्ट लगातार केंद्र और राज्य सरकारों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कई निर्देश दे रहे हैं। शनिवार को तो दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति पर सुनवाई करते हुए यहां तक कहा कि जो ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा करेगा हम उसे लटका देंगे। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया है कि ऑक्सीजन से भरी गाड़ियों को बेरोकटोक आने-जाने दिया जाए।
आरोप है कि कई राज्य दूसरे राज्यों का कोटा रोक रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर नाराजगी जताई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शनिवार को सीधे कहा कि अगर केंद्र, राज्य या स्थानीय प्रशासन का कोई अधिकारी ऑक्सीजन की आपूर्ति में अड़चन पैदा कर रहा है तो ‘हम उस व्यक्ति को लटका देंगे।“ यानी कोर्ट ने सख्त लहजे में टिप्पणी करते हुए कहा कि जो भी इसमें बाधा बनेगा उसे फांसी पर लटका देंगे। साथ ही केंद्र को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि आप कह रहे हैं कि ये लहर है। ये लहर नहीं, सुनामी है। ये बातें कोर्ट की जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की बेंच की ओर से महाराजा अग्रसेन अस्पताल की एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है।
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