आरबीआई ने लगाया 10 करोड़ रुपये का जुर्माना ...
एचडीएफसी बैंक को लगा झटका
मुंबई-: भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी बैंक पर 10 करोड़ रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाया है। बैंकिंग नियमन कानून की धारा 6(2) और धारा 8 के प्रावधानों के उल्लंघन के चलते यह जुर्माना लगाया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि ये एक्शन रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है।
दरअसल, एक व्हिसलब्लोअर की शिकायत की जांच के बाद यह जुर्माना लगाया गया है। शिकायत में बैंक के वाहन लोन पोर्टफोलियो में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था। जुर्माना लगाने का आदेश 27 मई को जारी किया गया है।
हाल ही में आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर लगाया था 3 करोड़ रुपये का जुर्माना
आरबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह जुर्माना 1 जुलाई 2015 को जारी मास्टर सर्कुलेशन- प्रूडेंशियल नॉर्म फॉर क्लासिफिकेशन वैल्यूएशन एंड ऑपरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बाय बैक्स के जरूरी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के कारण लगाया गया है। केंद्रीय बैंक ने कहा था कि ये एक्शन रेगुलेटरी कंपल्यांस में गड़बड़ियों की वजह से लिया गया है।
रिजर्व बैंक ने महाराष्ट्र के सहकारी बैंक पर ठोंका था जुर्माना
हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों का उल्लंघन करने पर महाराष्ट्र के एक सहकारी बैंक के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की थी। आरबीआई ने बताया था कि सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क के तहत जारी किए गए कुछ निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण प्रियदर्शिनी महिला नागरी सहकारी बैंक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है. केंद्रीय बैंक ने बताया था कि बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट, 1949 के तहत धारा-47 ए(1)(सी) को धारा-46 (4)(आई) के साथ पढ़ने पर आरबीआई को मिले अधिकारों के तहत जुर्माना लगाया है।
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