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आपके पैसों से जुड़ी 4 जरूरी तारीख जिनकी डेडलाइन सरकार ने बढ़ ...

जानिए सबकुछ

भारत में 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown in India) किया गया है। ऐसे में कई इंडस्‍ट्री, सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं। सरकार ने लॉकडाउन के कारण सभी जरूरी कामों की डेडलाइन को भी 1 से 3 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।

नई दिल्ली:- कोरोना वायरस (Coronavirus in India) ने पूरी दुनिया में भारी तबाही मचाई है। इसके (Covid 19) संक्रमण का कुल वैश्विक आंकड़ा 10 लाख  के पार पहुंच गया है। इससे बचने के लिए भारत में 21 दिन का लॉकडाउन (Lockdown in India) किया गया है। ऐसे में कई इंडस्‍ट्री, सरकारी दफ्तर बंद हो गए हैं। सरकार ने लॉकडाउन के कारण सभी जरूरी कामों की डेडलाइन को भी 1 से 3 महीने तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।

 हम आपको उन्हीं से जुड़ी जानकारी दे रहे है...

(1) हेल्‍थ और मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी की रिन्‍यूअल तारीख बढ़ी-देशभर में लॉकडाउन को देखते हुए सरकार ने हेल्‍थ और मोटर इंश्‍योरेंस पॉलिसी के रिन्‍यूअल की तारीख 21 अप्रैल तक बढ़ा दी है। इसका मतलब है कि 25 मार्च से 14 अप्रैल के बीच जिन बीमा पॉ‍लिसियों का प्रीमियम जमा होना था, अब उन्हें 21 अप्रैल 2020 तक दिया जा सकेगा। वित्‍त मंत्रालय ने इस बारे में एक अप्रैल को अधिसूचना जारी कर दी है।

इस मियाद को बढ़ाना जरूरी था क्‍योंकि आमतौर पर इस तरह की पॉलिसियों का रिन्‍यूअल नहीं कराने पर ये लैप्‍स हो जाती हैं। वैसे हेल्‍थ इंश्‍योरेंस के मामले में रिन्‍यूअल के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है। लेकिन, इस अवधि के दौरान पॉलिसीधारक कवर नहीं होता है। इस दौरान वह इलाज के खर्च पर कोई क्‍लेम नहीं कर सकता है। ‘टर्म इंश्योरेंस’ या फिर स्वास्थ्य बीमा कवर बिना स्वास्थ्य जांच के लिए ही हो सकता है।

अगर नहीं बढ़ती तो क्या होता

इसी तरह तय तारीख पर रिन्‍यू नहीं कराने पर थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस भी लैप्‍स हो जाता है। ऐसे में किसी दूसरे व्‍यक्ति को वाहन से नुकसान पहुंचने पर इसकी पेनाल्‍टी और मुआवजे का भुगतान करने की जिम्‍मेदारी वाहन मालिक पर आ जाती है। वैसे भी थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस लेना जरूरी है।

अधिसूचना के मुताबिक, लॉकडाउन की अवधि यानी 25 मार्च से 14 अप्रैल में लैप्‍स हो रहे थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के रिन्यूअल के लिए प्रीमियम को 21 अप्रैल तक जमा किया जा सकता है। लेकिन, पॉलिसीधारकों को यह ध्यान रखना होगा कि प्रीमियम 21 अप्रैल को या उससे पहले जमा किया जाए।

अगर आप थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस को तय तारीख तक रिन्‍यू नहीं कराते हैं तो पॉलिसी लैप्‍स हो जाती है। थर्ड पार्टी मोटर इंश्‍योरेंस के बगैर वाहन चलाने पर 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस दौरान अगर आपके वाहन से किसी दूसरे की कार या संपत्ति को नुकसान होता है तो वह कवर नहीं होगा। इस मामले में पूरा जुर्माना आपको देना पड़ेगा।

हेल्‍थ इंश्‍योरेंस पॉलिसी को समय से रिन्‍यू नहीं करा पाते हैं तो 15-30 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलता है। यह ग्रेस पीरियड इसलिए मिलता है ताकि बकाया प्रीमियम का भुगतान किया जा सके। इसके बाद भी प्रीमियम का भुगता नहीं करने पर पॉलिसी लैप्‍स हो जाती है। इसके बाद आपको नई पॉलिसी खरीदने की जरूरत पड़ती है। इससे आप कमाए गए बोनस को खो देते हैं। यही नहीं कुछ खास तरह की बीमारियों के कवर के मामले में वेटिंग पीरियड का दोबारा इंतजार करना पड़ता है।

(2) LIC पॉलिसीधारकों के लिए भी हो चुका है बड़ा ऐलान- IRDAI (भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण) ने एक और बड़ी राहत प्रदान की थी। IRDAI ने तमाम बीमा कंपनियों से कहा कि वह पॉलिसी रिन्‍यूवल की तारीख 1 महीने बढ़ा दें। इसके साथ ही LIC ने प्रीमियम भरने की तारीख 15 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी है।

(3) इनकम टैक्स बचाने के लिए सेविंग्स की तारीख बढ़ी- फाइनेंशियल ईयर 2019-20 (Financial Year 2019-20) में Tax सेविंग का बड़ा मौका है। जी हां, अगर आप बीते फाइनेंशियल ईयर में टैक्‍स बचाने के लिए निवेश से चूक गए हैं तो अब भी निवेश कर हजारों रुपए की टैक्‍स कटौती से बच सकते हैं।

केंद्र सरकार के पर्सनल डिपार्टमेंट ने Central Civil Services के Group A, B और C के अफसरों की APAR जारी करने की दूसरी तारीख जारी की है। इस आदेश की कॉपी जी बिजनेस के पास है। आदेश के मुताबिक APAR 31 मई तक जारी हो जानी चाहिए और इसके बाद 1 महीने में अप्रैजल हो जाना चाहिए।

वित्त वर्ष के आखिरी में बनाएं चेकलिस्ट

Income Tax विभाग ने IT एक्‍ट 6 A-B के तहत सेक्‍शन 80C, 80D, 80G के तहत बीमा पॉलिसी (Life Insurance), पीपीएफ (PPF), राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) में सेविंग में कर सकते हैं। ऐसे निवेशों के लिए भी डेडलाइन को 30 जून 2020 तक बढ़ाया है।

(4) ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यु की भी बढ़ी तारीख- केंद्रीय परिवहन परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहनों के परमिट और रजिस्ट्रेशन की वैधता अवधि 30 जून तक बढ़ा दी है। मंत्रालय ने उन वाहनों के निबंधन की वैधता बढ़ाई है, जिसकी अवधि 1 फरवरी, 2020 के बाद खत्म हो गई थी।

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