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एक दूसरे से 6 फ़ीट की दूरी जरूरी, नियमों का करना होगा पालन ...

फेस कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में जरूरी 

दिल्ली:- अनलॉक-3 में अब जिम और योग सेंटरों को खोलने फैसला लिया गया था। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए नई गाइडलाइन भी जारी कर दी है। सरकार ने लोगों को सभी जरूरी नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत भी दी है। गुरुग्राम में भी 5 अगस्त से जिम और योगा केंद्र खुलने वाले हैं। बुजुर्ग, छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को बंद स्पेस में जिम करने पर पाबंदी होगी। वहीं, कंटेंनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे। जबकि जिम और योगा केंद्रों में एक दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी होगी।

सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक, एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए करना होगा। साबुन को 40 से 60 सेकंड, तो सेनेटाइजर 20 सेकंड तक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। वहीं, थूकने पर पूरी तरह से पाबंदी होगी। सभी के लिए आरोग्य सेतु एप जरूरी होगा। जिम स्पेस में एयर कंडीशन का टेम्परेचर 24 से 30 के बीच रखने की सलाह दी गई है।

नियमों का करना होगा पालन

नए नियम के मुताबिक, जिम और योगा केंद्रों में एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी जरूरी होगी। उसी तरह फेस कवर और मास्क जिम और योगा केंद्रों के परिसर में जरूरी होगा। हालांकि, एक्सरसाइज के समय चेहरे और आंख को बचाने के लिए वाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक्सरसाइज के वक्त हैंड सेनेटाइजर या साबुन का इस्तेमाल हाथ साफ करने के लिए किया जा सकता है। साबुन का 40 से 60 सेकंड जबकि सेनेटाइजर 20 सेकंड तक इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

जिम आने वाले सभी के लिए आरोग्य सेतु एप जरूरी है। साथ ही जिम के एयर कंडीशन का टेम्परेचर 24 से 30 के बीच होना चाहिए। लॉकर्स का इस्तेमाल भी सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए किया जा सकता है। लोगो के संपर्क में आने से बचा जा सके इसके लिए पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करें। जिम तो खुलेगा लेकिन स्पा, स्टीम बाथ और स्वीमिंग पूल की जिन जगहों पर सुविधा है वो बन्द रहेंगे। इतना ही नहीं एक्ससाइज के वक्त कॉमन मैट का इस्तेमाल करने की बजाय लोग खुद अपना मैट लेकर आएं तो ज्यादा बेहतर होगा।

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