कोरोना वैक्सीन से जीएसटी हटाने की संभावना नहीं ...
28 मई को होगा फैसला
नई दिल्ली-:कोरोना की वैक्सीन पर जीएसटी हटाने की संभावना नहीं है, हालांकि मेडिकल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर और पल्स ऑक्सीमीटर जैसे आईटम्स के दरों में कटौती की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक कौंसिल के एजेंडे में सिर्फ कोविड से जुड़े आईटम्स की जीएसटी दरों में ही कटौती की सिफारिश की गई है लेकिन, सबसे महत्वपूर्ण वैक्सीन इस लिस्ट में शामिल नहीं है।
28 मई को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है, जिसमें इस पर अंतिम फैसला होगा। कोविड की वैक्सीन के जीएसटी की दरों में कटौती की उम्मीद नहीं है। कोविड के वैक्सीन पर फिलहाल 5 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगती है। काउंसिल
आरटी-पीसीआर मशीन की दरों में कमी संभव नहीं
पीपीई किट, एन-95 मास्क, आरटी-पीसीआर मशीन की दरों में कमी संभव नहीं है, जो आईटम्स अभी 5 प्रतिशत की स्लैब में हैं। जिसमें कमी की गुंजाईश नहीं है। कोविड के इलाज से संबंधित सिर्फ चार आईटम्स में कटौती का प्रस्ताव। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कंसन्ट्रेटर/जेनेरेटर, टेस्टिंग किट। इन चारों आईटम्स पर 12 प्रतिशत जीएसटी को घटा कर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव। हालांकि, पहले तीन आईटम्स पर घटे हुए दर सिर्फ 31 जुलाई तक ही लागू रहेंगे। वहीं कोविड टेस्टिंग किट पर घटा हुआ दर 31 अगस्त तक लागू रहेगा।
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