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शर्तों संग गाड़ी के लिए मनपसंद नंबर लेना होगा आसान ...

जल्द ही वाहन नंबर पोर्टिबिलिटी योजना की होगी शुरुवात

अगर आप अपनी पुरानी कार के लकी नंबर को हमेशा के लिए अपने पास रखना चाहते हैं तो यह गुड न्यूज आपके लिए है। अक्सर देखने में आता है कि, कुछ साल गाड़ी को इस्तेमाल करने के बाद लोग उसे बेच देते हैं या नए वाहन के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं और उसी के साथ गाड़ी का नंबर भी चला जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए उनकी गाड़ी का नंबर उनके लिए काफी लकी होता है ऐसे लोगों के लिए अब देशभर में जल्द ही वाहन नंबर पोर्टिबिलिटी योजना लागू हो जाएगी। यानी आप अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी में पोर्टिबिलिटी के जरिये ले सकते हैं।

दिल्ली के बाद नोएडा से योजना की होगी शुरुआत

पोर्टिबिलिटी की दिल्ली में पहले से ही चल रही है और अब उत्तर प्रदेश के नोएडा से यो योजना लागू होने जा रही है। इस योजना के तहत पुराने नंबर को किसी भी नए वाहन पर ले सकते हैं। टू व्हीलर के लिए करीब 20 हजार रुपये और फोर व्हीलर के लिए करीब 50,000  रुपये अतिरिक्त खर्च करने होंगे। लेकिन पुराने वाहन पर जो नंबर मिलेगा, उसके लिए कोई राशि नहीं खर्च करनी पड़ेगी। बस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की फीस से ही काम चल जाएगा।

 पोर्टेबिलिटी के लिए हैं दो शर्तें  

उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग ने नंबर पोर्टेबिलिटी के लिए दो शर्तें रखी हैं। जिसके तहत जिस पुरानी गाड़ी का नंबर नए पर लेना है, उसका रजिस्ट्रेशन कम से कम तीन साल तक गाड़ी के मालिक के नाम हो। इसके अलावा दूसरी शर्त यह है कि जिस नाम से पुराना वाहन रजिस्टर्ड है उसी नाम से ही नए वाहन का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी के बाद ही नंबर पोर्टेबिलिटी सर्विस का फायदा मिलेगा।

नीलामी से लकी नंबर पड़ेगा सस्ता

इसके अलावा वीआईपी नंबर लेने के लिए नीलामी में शामिल होने पर एक लाख रुपये चुकाने होंगे। इसके बाद अगर कोई बोली लगाता है, तो रकम ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। खास बात यह है कि पुरानी गाड़ी के नंबर को नए वाहन पर लेने के लिए फीस काफी कम रखी गई है, ऐसे में और नीलामी में पुराना नंबर सस्ता पड़ेगा।

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