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भाजपा सांसद कमलेश पासवान पर लगा जमीन कब्जा का करने आरोप ...

अदालत ने सुनाया ऐसा फैसला, लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा सांसद पर गिरी गाज 

अगले वर्ष होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी केंद्र और यूपी की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को एक तगड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले भाजपा सांसद कमलेश पासवान की ऐसी कारगुजारी सामने आई है जिससे भाजपा की छवि पर गहरा दाग लग गया है। गोरखपुर स्थित बांसगांव के सांसद कमलेश पासवान पर धोखाधड़ी कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। इस मामले में कमलेश पासवान के अलावा चार अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है।

भाजपा सांसद कमलेश पासवान पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी तरीके से दस्तावेजों को बनवाकर पहले जमीन की रजिस्ट्री कराई और फिर उसे बेच दिया। इस मामले की शिकायत के बाद अदातल ने भाजपा समेत पांच लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यासमीन अकबर ने कैंट पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने और एफआइआर की प्रति अविलंब कोर्ट के समक्ष उपलब्ध कराएं। भाजपा सांसद पर यह आरोप गोलघर के चक जलाल, प्रताप मार्केट निवासी नरेंद्र प्रताप सिंह ने लगाया है जिन्होंने अधिवक्ता कृष्णानंद तिवारी की मदद से सीजेएम कोर्ट में इस विषय में शिकायत पत्र दिया था। सीजेएम कोर्ट में दायर किये गए शिकायत पत्र में भाजपा सांसद पर आरोप लगाया गया है कि वादी नरेंद्र प्रताप सिंह गोलघर स्थित आराजी नंबर 27 व 37 का स्वामी है। इस जमीन पर पिछले कई वर्षो से कुछ लोगों ने कब्जा करके बलदेव प्लाजा का निर्माण कर लिया है। शासन-प्रशासन की मिली भगत से सुधा प्रसाद, कौस्तुभ प्रसाद व कंदर्प प्रसाद ने कूटरचित दस्तावेज के सहारे स्वयं को जमीन का स्वामी प्रमाणित करने का प्रयास भी किया। जमीन का स्वामी न होते हुए भी अपने को मालिक दिखाते हुए इन लोगों ने उसे बेचने की कोशिश की। इसी दौरान जेमिनी रेजिडेंस निवासी सतीश नांगलिया तथा दूसरे पार्टनर कमलेश पासवान ने जानबूझकर फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार करा जमीन को अपने नाम से बैनामा करा लिया। इन लोगों ने स्वामी न होते हुए भी बलदेव प्लाजा की दुकानों को दूसरे के नाम बेच भी दिया। कोर्ट ने उनके प्रार्थना पत्र पर गंभीरता पूर्वक विचार किया। कोर्ट ने मामला संज्ञेय प्रकृति का पाते हुए सभी पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

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