बेहमई कांड में अब 18 जनवरी को आएगा फैसला ...
16 जनवरी तक लिखित बहस दाखिल करने का समय
बेहमई कांड में अब 18 जनवरी को फैसला आएगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता की लिखित में बहस दाखिल करने की अर्जी कोर्ट ने मंजूर कर ली। बचाव पक्ष को 16 जनवरी तक लिखित बहस दाखिल करने का समय दिया गया है।
14 फरवरी 1981 को दस्यु सुंदरी फूलन देवी के गिरोह ने बेहमई गांव में धावा बोलकर जगन्नाथ सिंह, तुलसीराम, सुरेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, लाल सिंह, रामाधार सिंह, वीरेंद्र सिंह, शिवराम सिंह, रामचंद्र सिंह, शिव बालक सिंह, नरेश सिंह, दशरथ सिंह, बनवारी सिंह, हिम्मत सिंह, हरिओम सिंह, हुकुम सिंह समेत 20 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था।
जिंटर सिंह, वकील सिंह, देव प्रयाग, कृष्ण स्वरूप, गुरुमुख सिंह और रघुवीर सिंह गोली लगने से घायल हुए थे। राजाराम सिंह ने दस्यु सुंदरी फूलन देवी समेत 35-36 डकैतों के खिलाफ थाना सिकंदरा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद मामला देश भर की सुर्खियों में रहा था। वर्ष 2012 में डकैत फूलन समेत भीखा, पोसा, विश्वनाथ, श्यामबाबू और राम सिंह पर आरोप तय किए गए थे। मामले की सुनवाई सुधीर कुमार विशेष न्यायाधीश दस्यु प्रभावित क्षेत्र (एंटी डकैती) कोर्ट में चल रही है। अभियोजन ने सोमवार को अदालत के फैसला सुनाने की संभावना जताई थी।
सोमवार को अभियुक्त पोसा को पुलिस सुरक्षा में जेल से कोर्ट लाया गया। जमानत पर चल रहे अभियुक्त विश्वनाथ उर्फ पुतानी उर्फ कृष्ण स्वरूप, भीखा, श्याम बाबू कोर्ट में पेश हुए। भीखा और विश्वनाथ के अधिवक्ता गिरीश नारायन दुबे ने बताया कि उन्होंने कोर्ट में अर्जी देकर कहा कि उनकी ओर से लिखित बहस और उच्च न्यायालय की कुछ रूलिंग कोर्ट में पेश की जानी है।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजू पोरवाल ने बताया कि बचाव पक्ष की अर्जी कोर्ट ने मंजूर करते हुए कहा कि 16 जनवरी तक लिखित बहस और उच्च न्यायालय की रूलिंग दाखिल कर दी जाए। कोर्ट अब 18 जनवरी को फैसला सुनाएगी।
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