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उच्च अधिकारियों की अनुमति लिए बिना तबादला करना नीति के खिलाफ ...

कानपुर आईटीआई में आधी रात हुए ट्रांसफर पर सरकार से जवाब तलब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पांडुनगर कानपुर नगर के इंस्ट्रक्टर्स अनुदेशकों को कार्यमुक्त करने पर रोक लगा दी है। मामले में कोर्ट ने यूपी सरकार से जानकारी मांगी है.

कानपुर आईटीआई में 6 नवंबर को आधी रात अनुदेशकों का चंदौली व फतेहपुर ट्रांसफर कर​ दिया गया था। आधी रात इस ट्रांसफर आदेश के आते ही हड़कंप मच गया। मामले में तबादले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई। सुरेश कुमार साहू व अन्य लोगों द्वारा दाखिल की गई याचिका में आदेश को चुनौती दी गई है। इसमें कहा गया है कि मध्य रात्रि में बिना उच्च अधिकारियों की अनुमति लिए तबादला करना नीति के खिलाफ है। इसे खारिज किया जाए। हाईकोर्ट के जस्टिस अश्विनी कुमार मिश्र की एकपीठ ने मामले की सुनवाई की और 3 दिसंबर को अगली तारीख तय की है। कोर्ट ने मामले में यूपी सरकार से जानकारी मांगी है।

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