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हत्यारे पति को आजीवन कारावास सास ससुर भी 10 साल के लिए अंदर ...

 पति को आजीवन सास व ससुर को भी दस-दस साल कैद की सजा

हरदोई में अपर जिला जज प्रथम अजय कुमार सिंह ने गुरुवार को एक मुकदमे में दहेज हत्या के दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वही सास व ससुर को भी दस-दस साल कैद की सजा सुनाई गई। अदालत के समक्ष चले मुकदमे की अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार बाजपेई ने बताया की घटना की रिपोर्ट वादी जयराम ने थाने पर दर्ज कराई थी।

रिपोर्ट में जनपद सीतापुर के चिन्हारा निवासी जयराम ने आरोप लगाया था कि उसने अपनी पुत्री रेशमा की शादी वर्ष 2012 में बेनीगंज थाना क्षेत्र के सदीपुर निवासी कमल किशोर के साथ की थी।आरोप था कि पति कमल किशोर, सास मालती व ससुर रमेश कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित करते थे। जयराम ने आरोप लगाया था कि 20 अक्तूबर 2015 को ससुराल वालों ने उसकी पुत्री को जलाकर मार डाला।अदालत ने मामले की सुनवाई कर साक्ष्य के आधार पर तीनों को दोषी पाया। अदालत ने पति कमल किशोर को दहेज हत्या के अपराध में आजीवन कारावास व कुल सात हजार रुपये अर्थदंड व सास व ससुर को दस साल की कैद और सात सात हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

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