मासूम छात्रा से अश्लीलता में वैन चालक को 20 साल कैद ...
15 दिन में आया फैसला
कानपुर में पांच वर्ष की मासूम छात्रा के साथ अश्लीलता के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो विजय राजे सिसोदिया ने सिर्फ 15 दिन में फैसला सुना दिया है। घटना के 23 दिन के अंदर ही पीड़िता को न्याय मिल गया। कोर्ट ने अश्लील हरकतें करने वाले वैन चालक को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जुर्माने की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की सजा और भुगतनी होगी। साकेत नगर स्थित स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा को सुबह उसकी मां स्कूल छोड़ने जाती थी, जबकि छुट्टी के समय गल्ला मंडी नौबस्ता निवासी मोहम्मद कासिम वैन से उसे घर छोड़ता था।
27 जनवरी 2020 की शाम को घर आकर मासूम ने बताया कि सभी बच्चों को घर छोड़ने के बाद वैन चालक कासिम उसे घर लाता है और वैन में उसके साथ गंदी हरकतें करता है। छात्रा की मां ने 28 जनवरी को नौबस्ता थाने में कासिम के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई थी।
विशेष लोक अभियोजक गंगा प्रसाद यादव ने बताया कि पुलिस ने चार फरवरी को चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी। पांच फरवरी को आरोप तय किए गए। अभियोजन की ओर से पीड़िता व उसकी मां समेत छह लोगों ने गवाही दर्ज कराई जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाह पेश किए गए। सबूतों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने कासिम को सजा सुना दी।
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