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मनमर्जी विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई ...

वाहन चालकों को जागरूक किया जाएगा

कानपुर देहात। अब सड़क पर विपरीत दिशा में वाहन चलाने के दौरान होने वाली मौत के मामले में पुलिस गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज करेगी। इसे लेकर अपर आयुक्त परिवहन ने निर्देश जारी किए हैं। एआरटीओ (प्रशासन) मनोज वर्मा ने बताया कि विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी गई है। जल्द ही जिले में अभियान चलाकर मनमर्जी से विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान वाहन चालकों को जागरूक भी किया जाएगा।
विपरीत दिशा में वाहन दौड़ाने वालों शिकंजा कसने जा रहा है। जहां शॉर्ट कट के लिए लोग अपने साथ ही दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। अब विपरीत दिशा में वाहन दौड़ाकर लोगों की जान लेने वाले वाहन चालकों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की रिपोर्ट दर्ज होगी। यह प्रावधान नये मोटर व्हीकल एक्ट में किया गया है।
एआरटीओ प्रशासन ने बताया कि अब विपरीत दिशा में वाहन चलाते हुए पकड़े जाने पर 3500 रुपये का जुर्माना भी वसूला जाएगा। विभाग की ओर से इस आदेश का पालन कराने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इसमें यातायात पुलिस भी शामिल किया जाएगा। अभी तक किसी भी तरह हादसे होने पर साधारण एक्सीडेंट की धारा में रिपोर्ट दर्ज होती थी।
साथ ही जुर्माना भी कोर्ट में तय होता था। अब परिवहन विभाग और यातायात पुलिस विपरीत दिशा में वाहन दौड़ाते वक्त पकड़े जाने पर न केवल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान करेगी। बल्कि हादसे में ंहोने वाली मौत पर चालक के खिलाफ गैर इरादतन हत्या (धारा 304) की रिपोर्ट दर्ज होगी।
एआरटीओ (प्रशासन) मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि जानबूझकर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर एक हजार का जुर्माना देना होगा। साथ ही खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 2500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। जल्द ही ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। खास कर विपरीत दिशा में वाहन चलाने वालों पर नकेल कसी जाएगी। साझ ही नए मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान की जानकारी लोगों को दी जाएगी।

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