मारपीट के मामले में भाजपा विधायक सांगा समेत चार लोग बरी ...
कोर्ट से बरी
कानपुर में बिठूर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा पर मारपीट का आरोप लगाने वाला कोर्ट में बयान से मुकर गया। सांसदों-विधायकों के मुकदमों की सुनवाई के लिए बनी विशेष अदालत के न्यायाधीश बालकृष्ण एन. रंजन ने 12 साल पुराने मुकदमे में विधायक समेत चार आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है।
कोतवाली थाने में राजकुमार शुक्ला ने 30 सितंबर 2008 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि मुकदमे में पैरवी करने कोर्ट आए राजकुमार व उनके भांजे राजीव उर्फ राजू पर बिठूर निवासी अभिजीत सिंह सांगा, सत्येंद्र भदौरिया, विकास अवस्थी व बीनू गोस्वामी समेत 25 अज्ञात लोगों ने जान से मारने की नीयत से हमला किया और जेब में पड़े 740 रुपये व जरूरी कागजात छीन लिए थे।
पुलिस ने चारों के खिलाफ मारपीट व जानमाल की धमकी की धाराओं में चार्जशीट कोर्ट में पेश की थी। कोर्ट में बयान के दौरान राजकुमार ने कहा कि घटना के दिन क्या हुआ था उसे याद नहीं। उसके साथ कोई मारपीट नहीं हुई थी।
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