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सबके लिए अलग अलग आवागमन एवं नियमों की अनिवार्यता ...

नियमों का करना होगा पालन

कानपुर:- उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार सोमवार से अदालतों में न्यायिक कार्य शुरू हो जाएगा। प्रभारी जिला जज मो. रियाज ने बार और लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों संग बैठक कर कामकाज की रूपरेखा तय की।

अदालतें खुलने पर फिलहाल सत्र न्यायालय में क्रिमिनल अपील व रिवीजन, अंतिम बहस से संबंधित पत्रावलियां और अंडर ट्रायल से संबंधित विचारण होंगे। सिविल जज और परिवार न्यायालय में सुलह-समझौते, उत्तराधिकार व अंतिम बहस से संबंधित मामलों की ही सुनवाई होगी।

मजिस्ट्रेट न्यायालय में लघु अपराध, शमनीय, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) व अंतिम आख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई होगी। साथ ही अंडर ट्रायल बंदियों के ऐसे मामले जिनमें पहले ही सभी साक्ष्य दर्ज किए जा चुके हों और सत्र परीक्षणीय मामलों को सत्र न्यायालय भेजने से संबंधित कार्यवाही की जाएगी।

बैठक में निर्णय लिया गया कि न्यायालय परिसर में न्यायिक अधिकारियों व कर्मचारियों को मुख्य द्वार से, अधिवक्ताओं और वादकारियों को शताब्दी द्वार से प्रवेश दिया जाएगा। सभी को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का प्रयोग करना और सामाजिक दूरी के नियम का पालन करना होगा।

कोई व्यक्ति खाद्य पदार्थ लेकर न्यायालय परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेगा। न ही कोई वेंडर कुछ बेच सकेगा। बैठक में अपर जिला जज रवींद्र कुमार, ज्ञानेंद्र सिंह, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्यामजी श्रीवास्तव, महामंत्री कपिलदीप सचान व लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री बीर बहादुर सिंह मौजूद रहे।

सैनिटाइजेशन व थर्मल स्क्रीनिंग के निर्देश

प्रभारी जिला जज ने जिला प्रशासन, सीएमओ व नगर आयुक्त को निर्देशित किया है कि वे पूरे न्यायालय परिसर की साफ-सफाई कराकर सैनिटाइजेशन कराएं। कम से कम चार द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था की जाए।

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